*दिनांक 29 जनवरी, 2024 को चौकी प्रभारी बलंगी उप निरीक्षक बृजेश यादव के द्वारा हमराह स्टाफ के साथ रवाना होकर बलंगी छेत्र में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग हेतु चेक पोस्ट ग्राम तुगवां पहुंचे थे। चेक पोस्ट तुगवां में वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि चेकिंग के दौरान मध्यप्रदेश प्रदेश के ग्राम बरहपान की ओर से आ रहे वाहन कमांक सीजी 15 डीआर 9254 हीरो एचएफ डीलक्स को वाहन चालक रामनरेश जायसवाल चलाते हुए आया जिसे रोककर बाहन की तालाशी लेने पर वाहन के पीछे सीट में रखकर काले रंग के रबर से 02 कार्टून बंधा हुआ मिला खोल कर कार्टून को देखा गया तो एक कार्टून पेटी में 50 नग प्लास्टिक के शीशी में मध्यप्रदेश राज्य में बिकी हेतु निर्मित अंग्रेजी शराब गोवा विस्की सील बंद हालत में प्रत्येक शीशी में 180 एमएल तथा प्रत्येक का कीमत 110 रूपये, प्रत्येक गोवा विस्की के बैच नं. 376 एमएफजी जनवरी 2024 लिखा है। दूसरे कार्टून पेटी में 50 नग प्लास्टिक के शीशी में मध्यप्रदेश राज्य में बिकी हेतु निर्मित अंग्रेजी शराब गोवा विस्की सील बंद हालत में प्रत्येक शीशी में 180 एमएल तथा प्रत्येक का कीगत 110 रूपये, प्रत्येक गोवा विरकी के बैच नं. 383 एमएफजी जनवरी 2024 लिखा है कुल अंगेजी शराब 18 लीटर कुल कीमती 11000 रू आरोपी के कब्जे से मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया।*
➡️ *आरोपी आरोपी रामनरेश जायसवाल द्वारा दिगर राज्य से अवैध अंग्रेजी शराब परिवहन व बिकी करने के संबंध में वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु घारा 91 जाफौ का नोटिस दिया गया जो आरोपी के द्वारा नोटिस में कोई दस्तावेज नहीं होना लेख कर प्रस्तुत करने पर मौके पर गवाहों के समक्ष आरोपी के कब्जे से बरामद अंग्रेजी शराब में से दोनों पेटी से परीक्षण हेतु 02-02 नग शीशी में प्रत्येक शीशी में 180-180 एमएल अंग्रेजी शराब गोवा विसकी निकाल कर सील बंद किया गया एवं सैम्पल निकालने के बाद शेष बचे 48-48 पाव को उसी कार्टून पेटी में रखकर अवैध अंग्रेजी शराब गोवा विस्की सैम्पल सहित कुल 18 लीटर कुल कीमती 11000 रु को तथा घटना में प्रयुक्त वाहन सीजी 15 डीआर 9254 एचएफ डीलक्स कीमती 60000 रू व आरोपी के पास से 01 नग रियल मी कंपनी का सी 21 आसमानी रंग को टच स्कीन मोबाईल मय जीओ सीम कार्ड मोबाईल नं. 9009059524 कीमती 10000 रू एवं शराब के पेटी को बांधने में प्रयुक्त काले रंग का रबर जिसमें दोनों तरफ लोहे का हुक लगा हुआ है मुताबिक जप्ती पत्रक के विधिवत जप्त कर वजह सबूत में कब्जा पुलिस लिया गया।*
➡️ *आरोपी का कृत्य आबकारी एक्ट की धारा 34 (2) का अपराध घटित कर अपराध सबूत पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।*