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विधान सभा निर्वाचन 2023 के कार्यों में लापरवाही बरते जाने पर सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी…

सीईओ ने यह भी लेख किया है कि जवाब संतोष प्रद नहीं प्रस्तुत किए जाने पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील)नियम - 1999 के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित की जावेगी।

विधान सभा निर्वाचन 2023 के कार्यों में लापरवाही बरते जाने पर सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी…

 

सीईओ ने यह भी लेख किया है कि जवाब संतोष प्रद नहीं प्रस्तुत किए जाने पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील)नियम – 1999 के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित की जावेगी।

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सोनहत/कोरिया :: विधान सभा निर्वाचन 2023 के कार्यों में लापरवाही बरते जाने पर ए .पन्ना,मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोनहत द्वारा ग्राम पंचायत कुशहा के सचिव संत सिंह एवं ग्राम पंचायत कचोहर के सचिव लालमन को तथा ग्राम पंचायत रामगढ़ के सचिव बृजलाल राजवाड़े को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी।

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बता दें कि ग्राम पंचायत कुशहा के बाजार परिसर में स्थित सार्वजनिक शौचालय एवं निर्मित पानी टंकी में 20 अक्टूबर 2023 को राजनैतिक दलों के प्रचार – प्रसार संबंधी बैनर,पोस्टर पाए गए।जिसे तत्काल हटवाया गया। आदर्श आचार संहिता लगने के 24 एवम 48 घंटे में संपति विरूपण हटाये जाने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी संत सिंह सचिव द्वारा संपति विरूपण हटवाया नहीं गया।बताया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव पंचायत मुख्यालय मे नहीं रहते तथा सतत भ्रमण नहीं करते है। सीईओ ने बताया कि विधान सभा आम निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए सचिवों की अति आवश्यक बैठक जिसमें मतदान केद्रों में सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की सुनिश्चितता कराने गत सोमवार को आहूत की गई थी, उक्त बैठक में लालमन सचिव ग्राम पंचायत कचोहर अनुपस्थित पाए गए। भरतपुर सोनहत विधानसभा निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के रामगढ़ के भ्रमण में बृजलाल सचिव मुख्यालय से नदारत पाए गए। रामगढ़ सचिव द्वारा नटवाही बैरियर पर एस एस टी के रुकने हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया नहीं की गई। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त तीनों सचिवों के विरुद्ध कार्य में लापरवाही बरते जाने पर पंचायत सेवा (आचरण) नियम – 1998 के नियम 3 के विपरित कृत्य किए जाने पर सीईओ द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सीईओ ने यह भी लेख किया है कि जवाब संतोष प्रद नहीं प्रस्तुत किए जाने पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील)नियम – 1999 के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित की जावेगी

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