मनेंद्रगढ़-चिरमीरी-भरतपुर

सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली प्रेसवार्ता,जिले में निर्वाचन की तिथि 17 नवम्बर 2023, मतगणना की तिथि 03 दिसम्बर 2023

सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली प्रेसवार्ता,जिले में निर्वाचन की तिथि 17 नवम्बर 2023, मतगणना की तिथि 03 दिसम्बर 2023

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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार दुग्गा की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी की उपस्थिति में आज जिले के प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारों के साथ विधानसभा आमनिर्वाचन 2023 के संबंध में प्रेसवार्ता की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई हैं इस लिए उक्त घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार निर्वाचन कार्य संपन्न कराए जाएंगे। मनेन्द्रगढ़ – चिरमिरी- भरतपुर जिले में कुल दो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमशः 01 भरतपुर सोनहत(अ.ज.जा.) एवं 02 मनेन्द्रगढ़ (सामान्य) स्थित है। निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 01 भरतपुर सोनहत विधानसभा की सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। अधिसूचना का प्रकाशन 21 अक्टूबर 2023 शनिवार,

 

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 सोमवार, नामांकन पत्रोंकी संवीक्षा 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार, नाम वापसी की तिथि 02 नवम्बर 2023, मतदान की तिथि 17 नवम्बर 2023, मतगणना की तिथि 03 दिसम्बर 2023 तथा 05 दिसम्बर 2023 के पूर्व निर्वाचन संपन्न होगा। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण सरकारी संपत्ति पर सभी राजनैतिक विज्ञापन की वाल राइटिंग, पोस्टर्स, पेपर्स या किसी अन्य रूप विरूपण, कट आउट, होर्डिंग्स, बैनर, फ्लैग आदि निर्वाचन की घोषणा से 24 घंटे के भीतर हटा दिये जाएंगे। सार्वजनिक संपत्ति तथा सार्वजनिक स्थानों में निर्वचनों की घोषणा से 48 घंटों के भीतर हटा दिये जाएंगे । निजी संपत्ति पर प्रदर्शित सभी अप्राधिकृत राजनैतिक विज्ञापन तथा स्थानीय विधि एवं न्यायालय के निर्देशों, यदि कोई हो,के अधीन सभी विज्ञापन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा से 72 घंटे के भीतर हटा दियेजाएंगे। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला अंतर्गत कल्याणकारी घोषणा कार्यों पर प्रतिबंध के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश लागू होंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28-क के अधीन निर्वाचनों के संचालन के लिए नियोजित समस्त अधिकारी कर्मचारी परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे

जाएंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा पश्चात शासन के सभी विभागों और जनप्रतिनिधियों से आचार संहिता का पालन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के सीमा अन्तर्गत दोनां विधानसभा में कुल 388 मतदान केन्द्र स्थित हैं, शेष 78 मतदान केन्द्र तहसील सोनहत जिला कोरिया अन्तर्गत है। जिले के अंतर्गत 30 संगवारी मतदान केंद्र होंगे, जो महिला मतदान दलों द्वारा संचालित होगा, दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित मतदान केन्द्र की संख्या 02 होगी तथा 10 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार मतदान केंद्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 तक निर्धारित है। जिले के वर्तमान मतदाताओं की संख्या भरतपुर -सोनहत में 87174 पुरूष मतदाता,89241 महिला मतदाता तथा 6 मतदाता थर्ड जेन्डर के साथ कुल 176421 मतदाता है। वहीं मनेन्द्रगढ़ में 67952 पुरूष मतदाता, 66587 महिला

मतदाता तथा 2 मतदाता थर्ड जेन्डर के है। कुल 134541 हैं। दोनों विधानसभा मिलाकर 310962 मतदाता है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए तैयार की जाने वाली निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने की कार्यवाही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 तक की जाएगी। परंतु इसके लिए आवेदक को नामांकन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के 10 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। कुल मतदाताओं में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 13185 है, जिनमें 6844 पुरूष,6341 महिलाएं हैं। चिन्हांकित दिव्यांग (PWD) मतदाताओं की संख्या 3211 है, जिनमें 2020 पुरूष 1191 महिलाएं है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1961 है, जिनमें 1156 पुरुष एवं 805 महिलाएं हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या 318 है, जिनमें 318 पुरुष तथा 00 महिला मतदाता है। पी. व्ही.टी.जी मतदाता की संख्या 13663 है, इस पुनरीक्षण में 891 पी.व्ही. टी.जी मतदाता जोड़े गये। नाम निर्देशन के लिए विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जा चुकी है। नामिनेशन हेतु आवेदन

पत्र जिला कार्यालय मनेन्द्रगढ़ -चिरमिरी- भरतपुर में लिया जावेगा। निर्वाचन हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्थाकी जा रही है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नॉमिनेशन, एफिडेविट एवं ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्राप्त है। नॉमिनेशन फॉर्म प्रिंट आउट के साथ आवश्यक दस्तावेज रिटर्निंग ऑफिसर को हार्ड कॉपी में जमा करना अनिवार्य होगा। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली जमानत राशि रुपये 10,000 (दस हजार ) होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थी से साधारण निर्वाचन क्षेत्र में भी उपयुक्त राशि की केवल आधी राशि जमानत राशि जमा करना अपेक्षित हैं। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्ति (कुल 05) रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल के मामले में केवल 01 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी, निर्दलीय एवं गैर मान्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण हेतु गठित किया जा चुका है। जिसमें 13 एफएसटी, 19 एसएसटी,18 व्हीएसटी, व्हीव्हीटी शामिल है। जो जिले में होने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी

समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित) समाचार पत्र, बल्कि एस. एम.एस., वॉइस मैसेज सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम,सोशल मीडिया, वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व उपरोक्त कमेटी से क्रमशः राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा भ्रामक समाचार, फेक न्यूज की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। पेड न्यूज के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रसारण पर भी एमसीएमसी कमेटी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पाम्पलेट एवं पोस्टर या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के अनुसार) है। उल्लंघन की दशा में कारावास एवं अर्थदण्ड 4.5 का प्रावधान है।

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