उत्तर प्रदेशचित्रकूट

जिलाधिकारी ने ली जिला स्कूल परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक

जिलाधिकारी ने ली जिला स्कूल परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक

जिलाधिकारी ने ली जिला स्कूल परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक

चित्रकूट। जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला स्कूल वाहन परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्टरेट सभागार में हुई। जिलाधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, यातायात प्रभारी को निर्देश दिए कि जो बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, मोबाइल फोन पर बात करते, रांग साइड चलते, ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप के विरुद्ध जो कार्यवाही ऑनलाइन चालान के माध्यम से की जाती हैं, उनकी रिकवरी भी कराई जाए। उन्होंने पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर हर्ष पांडेय व अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड सत्येंद्र नाथ से कहा कि जिला मुख्यालय व बेड़ी पुलिया पर स्पाट चिन्हित करके सिग्नल व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। साथ ही आठ ब्लैक स्पॉट एनएच- 35 पर चिह्नित किए गए हैं, उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से संपर्क करके कार्यों को कराया जाए। उन्होंने कहा कि परिवहन, यातायात, शिक्षा विभाग मिलकर विद्यालयों में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के बारे में बच्चों को जानकारी प्रत्येक माह कार्यक्रम आयोजित कराकर दें। ताकि यातायात के सम्बन्ध में बच्चे जागरुक हो सके और अपने मां-बाप एवं अभिभावकों को भी जानकारी उपलब्ध करा सके। जिलाधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से कहा कि विद्यालयों के प्रबंधकों व संचालकों के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक कराकर बस संचालन के मानक के बारे में जानकारी दी जाए। साथ ही वाहनों पर कमियां हो तो उन्हें पूर्ण कराकर संचालन किया जाए। अगर वह फिर भी वाहन संचालन में लापरवाही करते हैं तो सम्बन्धित विद्यालय के प्रबंधक व संचालक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से कहा कि मुख्य चिकित्साधिकारी से संपर्क स्थापित करके किसी एक विद्यालय में वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों द्वारा अगर प्राइवेट वाहनों से बच्चों को विद्यालय में लाते हुए पाए जाएं तो सम्बन्धित विद्यालय के संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विद्यालय संचालकों से कहा कि मानक के अनुरूप ही वाहनों पर बच्चों को बैठाया जाए। पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर हर्ष पाण्डेय ने कहा कि माह सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में यातायात के नियम कानून का प्रचार प्रसार सभी विद्यालयों पर पुलिस विभाग द्वारा कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से कहा कि वाहनों के संचालन में जो नियम कानून उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, उसके सम्बन्ध में सभी विद्यालयों को उपलब्ध करा दें ताकि वह अनुपालन सुनिश्चित कर सके। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को निर्देश दिए कि प्राइवेट बसों के संचालन के लिए पुरानी कोतवाली के पास की जमीन से संचालन कराया जाए। ट्रक एसोसिएशन के महेश प्रसाद जायसवाल ने जिलाधिकारी से कहा कि नो एंट्री का समय कुछ कम किया जाए ताकि व्यापार में नुकसान ना हो। वाहन नो एंट्री पर कई घंटे खड़े रहते हैं, जिससे व्यापार प्रभावित होता है। इस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी तथा ट्रैफिक यातायात प्रभारी से कहा कि नो एंट्री के छूट के बारे में बैठक कर रूपरेखा निर्धारित करें। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कुंवर बहादुर सिंह, उप जिलाधिकारी सदर राजबहादुर, मानिकपुर राम जन्म यादव, राजापुर प्रमोद कुमार झा, मऊ राकेश कुमार पाठक, जिला विकास अधिकारी आरके त्रिपाठी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विवेक कुमार शुक्ला आदि मौजूद रहे।

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